माटीकला कौशल विकास योजना

माटीकला कौशल विकास योजना के कारीगरों/शिल्पियों को अपना उद्यम संचालित करना सुगम हो सकें इस उद्देश्य से उनमें निहित कौशल के विकास हेतु 'माटीकला कौशल विकास योजना' संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत माटीकला शिल्पकारी स्किल अपग्रेडेशन एण्ड प्रमोशन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा नये उद्योग लगाने हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उद्योग स्थापना के बाद आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु, व्यवहारिक जानकारी प्रदान की जाती है। इससे उ0प्र0 का सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र आच्छादित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन स्थापित मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किये जाते है।

07 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण

इसके अन्तर्गत 'मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना' के चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में नये उद्योग लगाने हेतु औद्योगिक जगत के आवश्यक पहलुओं का परिचयात्मक ज्ञान कराते हुए उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक विविध विषयों, यथा - विभिन्न प्रकार के पंजीयन, लाइसेंस, वित्तीय प्रबन्धन, समय प्रबन्धन, टेक्सेशन, गुणवत्ता-नियंत्रण, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्राडिंग इत्यादि की व्यवहारिक जानकारी प्रदान किये जाने के लिए 07 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया जाता है।

15 दिवसीय माटीकला शिल्पकारी प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाना, सजावटी वस्तुएं बनाना, खिलौने एवं मूर्तियां बनाना, मिट्टी के उत्पादों पर कटिंग पच्चीकारी-चित्रकारी-नक्काशी आदि विद्याओं से संबंधित आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया जाता है।

प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु पात्रता

व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 'मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना' हेतु चयनित लाभार्थीयों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है | माटीकला शिल्पकारी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर उ0प्र0, माटीकला बोर्ड द्वारा जिला स्तर पर गठित त्रि-सदस्यीय चयन समिति के माध्यम से किया जाता है , जिसमें संबंधित परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी (अध्यक्ष), जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि (सदस्य) एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (संयोजक सदस्य) होते है| जिलों की उक्त समितियों द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन पत्र सहित संबंधित मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रो को प्रेषित की जाती है| शिल्पकारी प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्न पात्रता / मापदंड सुनिश्चित किए गए है -

  • लाभार्थी उ0प्र0 का निवासी हो।
  • लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो। (सम्बन्धित वित्तीय बर्ष की पहली अप्रैल को)
  • अभ्यर्थी का साक्षर होना अनिवार्य है।
  • अभ्यर्थी को माटीकला की परम्परागत जानकारी हो।
  • अभ्यर्थी की उपलब्धता के आधार पर शासकीय व्यवस्था के अनुरूप आरक्षित वर्ग का आरक्षण सुनिश्चत किया जाता है।
  • राशन कार्ड के आधार पर एक परिवार से एक सदस्य का चयन किया किया जाता है, चयन में दिव्यांग, बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है |