मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना

मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना - माटीकला उद्योग से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने, यथा-खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कुकर, घड़ा सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, आचारदानी, कटोरी, कप, प्लेट, डोंगे इत्यादि) भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन, पाइप, वाॅशबेसिन इत्यादि); सजावटी समानो का निर्माण (गुलदस्ता, गार्डेन पौट्स, बोन्साई पॉट्स, लैम्पस इत्यादि) बनाने हेतु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से इच्छुक अभ्यर्थियों को रू. 10.00 लाख तक के परियोजना लागत पर, बैंक से ऋण स्वीकृत करायें जाते है। कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत उद्यमी अंशदान, तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होता है जो नियमानुसार 5 वर्ष के लिए देय होता है। जिसमे से पूजीगत ऋण धनराशि का 25 प्रतिशत, मार्जन मनी के रूप में शासन द्वारा उद्यमी के ऋण खाते मे बैंक द्वारा माँग करने पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाईयां ही स्थापित कराई जाती है। यह योजना में उ0प्र0 में माटीकला से संबंधित कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर व्यवसायिक दृष्टिकोण से उन्हे समृद्ध बनाने में मदद करती है। इससे माटीकला संबंधित कारीगरों एवं शिल्पियों की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा उन्हें मार्जन मनी उपादान प्राप्त होने से उन पर पड़ने वाला वित्तीय भार कम होता है ।

लाभार्थियों का चयन, पात्रता एवं मापदंड

योजनान्तर्गत लाभार्थियों से ऑनलाइन माटीकला पोर्टल पर आवेदन पत्र आमंत्रित हैं, लाभार्थियों का चयन पोर्टल पर स्कोर कार्ड के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है।

  • लाभार्थी उ0प्र0 का मूल निवासी हो।
  • योजना अंतर्गत आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।
  • अभ्यर्थी का साक्षर होना अनिवार्य है, 05 लाख से अधिक धनराशि की परियोजनाओं हेतु कम से कम लाभार्थी को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • अभ्यर्थी को ऋण लेने से पूर्ण माटीकला का प्रशिक्षण प्राप्त हो अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी हो।
  • अभ्यर्थी की उपलब्धता के आधार पर शासकीय व्यवस्था के अनुरूप आरक्षित वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।